निराश्रित महिला पेंशन योजना

यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत एक उप-योजना है।

योजना के तहत, केंद्रीय सहायता रु। 40-79 वर्ष की आयु वर्ग की विधवाओं को 300/- प्रति माह प्रदान किया जाता है।

इस योजना के तहत पति की मृत्यु के पश्चात निराश्रित हुई महिलाओं को 'विधवा पेंशन योजना' की सहायता दी जाती है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

यह राशि सीधे विधवा महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।

योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को ऑनलाइन फर्म भरकर आवेदन करना होता है। जिसके बाद लाभार्थी सूची जारी की जाती है।

निराश्रित विधवा (पेंशन) भरण-पोषण अनुदान:- इस योजना के अन्तर्गत ऐसी विधवाओं जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक हैं।

राज्य की ऐसी महिलाओं जो कि पति की मृत्यु के पश्चात निराश्रित हो जाती है, ऐसी महिलाओं के लिए सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना की शुरुआत की है।

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