मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना नियोजित महिलाओं को 26 सप्ताह के मातृत्व लाभ देने के लिए केंद्र सरकार का एक नया कदम है।

मजदूरी के 7 सप्ताह प्रतिपूर्ति करने वालों को प्रतिपूर्ति की जाएगी जो महिला श्रमिकों को मजदूरी छत के साथ साथ 15000 रूपए तक नियोजित करते है।

मातृत्व अवकाश वो है, जिसके तहत एक महिला कर्मचारी को उसकी गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और उसकी शुरुआती देखभाल के लिए छुट्टी दी जाती है।

महिलाओं को इस अवकाश के लिए उसकी कंपनी पैसों का भुगतान भी करती है, यानि इस लीव में महिलाओं को उनकी पूरी सैलरी दी जाती है।

इसमें बच्चे की उम्र 18 साल होने तक टुकड़ों में यह छुट्टी ली जा सकती है। हालांकि इसमें एक बार मे 60 दिन तक की ही छुट्टी ली जा सकती है।

यह अवकाश मुझे गर्भावस्था और प्रसव संबंधित कोई भी अप्रत्याशित समस्या उत्पन्न ना हो इसलिए लेनी है।

सिविल नौकरी करने वाली महिला कर्मचारी मैटरनिटी लीव एक्ट के तहत 180 दिन के अवकाश का लाभ उठा सकती हैं। यह केवल शुरुआती दो बच्चों पर लागू होता है।

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