राष्ट्रीय पेंशन योजना

नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का एक विशेष प्रभाग है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में ही आता है।

राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 1 जनवरी 2004 को सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्‍य से आरंभ की गई थी।

देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दी गई और नई राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई।

NPS में 40 फीसदी एन्‍युटी का ऑप्शन होता है. ऐसे में सालाना एन्‍युटी रेट 6% पर रिटायरमेंट के बाद 1.56 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि मिलती है।

 बची 1.04 करोड़ रुपए की रकम एन्‍युटी में जाएगी. अब इसी एन्‍युटी की रकम से आपको हर महीने 51,848 रुपए की पेंशन मिलेगी

वहीं नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की सैलरी से 10 फीसदी की कटौती की जाती है। साथ ही 14 फीसदी हिस्सा सरकार मिलाती है।

योजना के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा, 60 साल की उम्र तक एक तय राशि निवेश करना होगा।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 

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